छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आरपीएफ द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला-बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय धातु के छर्रों वाली बंदूकों के कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने में इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को असाधारण परिस्थितियों में ही पुलिस को पेलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पेलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला-बारूद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

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